छत्तीसगढ़

70 लीटर महुआ शराब ने पहुंचाया जेल! 2 महीने में आया ऐसा फैसला कि इलाके के कोचियों में मच गया डर

रायगढ़। अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसते हुए रायगढ़ कोर्ट ने एक शराब कोचिया को ऐसी सजा सुनाई है, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। महज 2 महीने 4 दिन के भीतर आए फैसले में आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबारियों में डर का माहौल बताया जा रहा है।

मामला थाना घरघोड़ा क्षेत्र का है, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी Damodar Prasad Chandra की अदालत ने आरोपी कन्हैया लाल डनसेना (31) निवासी ग्राम घरघोड़ी को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

जानकारी के मुताबिक 15 मार्च 2026 को थाना प्रभारी Kumar Gaurav के नेतृत्व में घरघोड़ा पुलिस ने ग्राम घरघोड़ी में रेड कार्रवाई की थी। दबिश के दौरान आरोपी के कब्जे से 70 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 10 हजार 500 रुपये बताई गई। शराब को गवाहों की मौजूदगी में जब्त किया गया था।

पूरे मामले की विवेचना प्रधान आरक्षक Arvind Patnaik ने की। जांच के दौरान 6 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 11 दस्तावेजों समेत अन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी Satyaprakash Mahilane ने पैरवी की।

अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान को मजबूत मानते हुए आरोपी के खिलाफ शराब बरामदगी को प्रमाणित पाया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इलाके में इस फैसले को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

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