रायगढ़

Raigarh News: सड़क किनारे खड़े लाखों रूपये के वाहन चोरी, पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर, घरघोड़ा थाना क्षेत्र का मामला 

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सड़क किनारे खडे लाखों रूपये के दो हाईवा वाहन चोरी चले जाने के मामले में पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट लिखाई है। पीड़ित की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। उक्त मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है।

 

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जायसवाल कोल कर्मर्सियल लाजिस्टिक कम्पनी में सुपर वाईजर के पद पर काम करने वाले सुरेन्द्र कुमार शांडिल्य ने घरघोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि हमारी कम्पनी में विशाल लाजिस्टिक कोरबा की कम्पनी से आज से लगभग 01 माह पहले 07 हाईवा 12 चक्का ट्रक कार्य हेतु आया इसके बाद 03 हाईवा, 12 चक्का ट्रक, 02 हाईवा 12 चक्का ट्रक एवं लास्ट में 01 हाईवा 12 चक्का ट्रक कुल 13 हाईवा 12 चक्का ट्रक कार्य हेतु हमारी कम्पनी में लाये थे। 17 सितंबर विश्वकर्मा पुजा हेतु कटंगडीह रोड किनारे हमारे स्टाफ के पिता की खाली पडी जमीन में सभी वाहनों को खडा किया गया था।

सुपर वाईजर ने बताया कि पुजा कार्य संपन्न होने के बाद भी कुछ हाईवा और 12 चक्का ट्रक को 28 सितंबर तक कटंगडीह रोड किनारे खडा किया गया था। जिसमें हाईवा क्रमांक सीजी 04 एनव्ही 1054, 12 चक्का ट्रक एवं सीजी 15 डीएक्स 5735 हाईवा 12 चक्का ट्रक भी बिना बैटरी, बिना चाबी एवं टंकी में नाम मात्र डीजल के खडी किया गया था तथा सुरक्षा हेतु राकेश तिर्की निवासी को लगाया गया था। 28 सितंबर की रात लगभग 11 बजे कटंगडीह आंफिस में सोने आ गया था इस रात अज्ञात में चोरों ने हाईवा क्रमांक सीजी 04 एनव्ही 1054, 12 चक्का ट्रक एवं सीजी 15 डीएक्स 5735 हाईवा 12 चक्का ट्रको की चोरी कर फरार हो गया।

जंगलों की गई खोजबीन
29 सितंबर की सुबह इस घटना की जानकारी मिलते ही सबसे पहले उसने कंपनी के मालिक सौरभ जायसवाल को इस घटना से अवगत कराया उसके बाद उनके दिशा निर्देश के बाद आसपास के जंगलों में चोरी गए दोनों वाहनों की काफी खोजबीन की गई। काफी खोजबीन के बावजूद दोनों वाहनों का पता नही चलने पर आखिरकार कल कंपनी के सुपरवाईजर ने उक्त मामले की रिपोर्ट घरघोड़ा थाने में दर्ज कराई है। चोरी गए दोनों वाहनों की कीमत करीब 22 लाख रूपये बताई गई है। पीड़ित की रिपोर्ट के बाद घरघोड़ा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 303(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है।

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