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ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग की तो भरनी पड़ेगी 8000 रुपए पर मिनट के हिसाब से पेनाल्टी, रेलवे ने बनाए सख्त नियम

कानपुर :ट्रेन में कई बार लोग बेवजह चेन पुलिंग करते है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रेन लेट होती है बल्कि पैसेंजर्स के साथ-साथ रेलवे का भी नुकसान होता है। लेकिन अब से बेवजह चेन पुलिंग करना लोगों को भारी पड़ने वाला है क्योंकि रेलवे ने चेनपुलिंग को लेकर नया रूल बना दिया है।

बेवजह चेन पुल करने वालों को अब 500 रुपए फाइन के साथ ही डिटेंशन चार्ज भी भरना पड़ेगा। डिटेंशन चार्ज का मतलब है ट्रेन के रुकने का खर्च। रेलवे यह डिटेंशन चार्ज 8000 रुपए पर मिनट की रेट से वसूल करेगा। इसका मतलब है कि अगर बेवजह चेनपुलिंग की वजह से ट्रेन 5 मिनट भी रुकती है तो चेन पुल करने वाले को 40,000 रुपए डिटेंशन चार्ज और 500 रुपए फाइन के तौर पर देने पड़ेंगे।

चेन पुलिंग की वजह से रेलवे को होता है नुकसान
चेन पुलिंग को लेकर रेलवे के ऑफिशियल्स का कहना है कि एक बार चेन पुलिंग के बाद ट्रेन को दोबारा शुरू करने में 5-7 मिनट लग जाते हैं। कभी-कभी 10 मिनट का टाइम भी लग जाता है। इसके चलते ट्रेने लेट ही नहीं होती बल्कि रेलवे को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी तक चेनपुलिंग करने वालों से केवल 500 रुपए फाइन लिया जाता था। भोपाल मंडल के रेलवे मैनेजर देवाशीष त्रिपाठी के मुताबिक, पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में यह नया रूल 6 दिसंबर से लागू किया जाएगा। देवाशीष का कहना है कि पूर्वोत्तर रेलवे में इस रूल को कुछ दिन पहले ही लागू किया गया है। आपको बता दें कि भोपाल रेल मंडल में बीते तीन महीनों में चेनपुलिंग से रिलेटेड 1262 मामलों में कार्रवाई की गई है। इन मामलो में रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत 2,90,775 रुपए का फाइन वसूला गया।

चेनपुलिंग के टाइम भागने वालों पर भी सख्ती
रेलवे ऑफिशियल्स के मुताबिक, कई बार चेन पुलिंग के टाइम पर लोग ट्रेन से उतरकर भागने लगते हैं। लेकिन अब नए सिस्टम में इस तरह के लोगों को भी चेनपुलिंग का गिल्टी मानकर फाइन वसूला जाएगा। इसलिए पैसेंजर्स को रेलवे की तरफ से एडवाइस दी गई है कि चेन पुलिंग होने पर कोई भी पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने या उतरने का ट्राई ना करे। हालांकि चेन पुलिंग को लेकर रेलवे ने कुछ मामलो में छूट दी है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के गिरने या कोई एक्सीडेंट होने से रोकने को लेकर चेन पुल की गई है तो फाइन नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही 10 साल से कम एज के बच्चे या 60 साल से ज्यादा एज के व्यक्ति के साथ वाले के छूट जाने की स्थिति में भी चेनपुलिंग की जा सकती है। ऐसे मामलों में रेलवे किसी तरह का फाइन नहीं वसूलता है।

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