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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ का मामला, हादसों के रोकथाम के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन की मांग

New Delhi Railway Station Stampede: नई दिल्ली में रेल्वे स्टेशन में हुई भगदड़ की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में याचिका दायर की गई है. याचिका में ऐसे होने वाले हादसों के रोकथाम के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन की मांग की गई है. नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन में 18 लोगों की मौत हो गई थी. याचिका में ऐसे हादसों पर रोकथाम के लिए भीड़ प्रबंधन को लागू करने की भी मांग की गई.

गौरतलब है कि बीतें शनिवार की रात नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन में मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई. यह हादसा हाकुंभ मेले के लिए यात्रा कर रहे यात्रियों की भारी भीड़ के कारण हुई थी​. अब इस घटना के बाद ऐसे हादसों पर अंकुश लगाने एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है.

प्लेटफाॅर्म में बदलाव हादसे का कारण

अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से लगाई गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह घटना प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के प्रस्थान प्लेटफॉर्म में अंतिम समय में किए गए बदलाव की वजह से हुआ, जिससे भीड़ अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गया. अधिवक्ता ने यह भी बताया कि इससे पहले भी रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं.

जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की 2014 की रिपोर्ट “कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन” को लागू करने की मांग की है. इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों में सुधार किया जाए, जैसे: गलियारों को चौड़ा करना, बड़े ओवरब्रिज और प्लेटफॉर्म का निर्माण, रैंप और एस्केलेटर की सुविधा, अंतिम समय में प्लेटफॉर्म बदलने से बचना, स्टेशन की क्षमता से अधिक टिकट वितरण न करना.

बता दें कि घटना के बाद रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी. वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि अचानक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चार विशेष ट्रेनें चलाई गईं और अब स्थिति नियंत्रण में है​.

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