गरियाबंद: कल इस इलाके में नहीं मिलेगी शराब! चुनाव से पहले प्रशासन का बड़ा आदेश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
पंचायत उपचुनाव को लेकर शुष्क दिवस घोषित, 48 घंटे पहले बंद रहेगी शराब दुकान; अवैध बिक्री और तस्करी पर प्रशासन की कड़ी नजर

गरियाबंद। जिले में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जनपद पंचायत छुरा के ग्राम पंचायत करकरा में सरपंच पद के लिए 1 जून 2026 को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर मतदान क्षेत्र के आसपास शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बीएस उइके ने निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित होने से रोकने के उद्देश्य से मतदान क्षेत्र की सीमा से लगे दो किलोमीटर के दायरे में स्थित खड़मा विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से संबंधित क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
अवैध शराब कारोबार पर प्रशासन की कड़ी निगरानी
प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी अधिकृत या अनाधिकृत स्थान से शराब का निर्माण, भंडारण, परिवहन, क्रय-विक्रय या तस्करी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
शिकायत मिली तो तुरंत होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि शुष्क अवधि के दौरान शराब की अवैध बिक्री या परिवहन की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाए रखना है।
उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं और मतदान को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।

