1 सितंबर की सुबह से बदल जाएगा बहुत कुछ! ITR से LPG तक आपकी जेब पर पड़ेगा असर, जानिए कौन सा नियम कब बदलेगा
31 अगस्त से पहले निपटा लें ITR और LPG e-KYC का काम; 1 सितंबर से गैस और ATF की कीमतों में बदलाव संभव, FD का नया नियम अक्टूबर से होगा लागू

नई दिल्ली। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 सितंबर 2026 से कई जरूरी नियम और प्रक्रियाएं बदलने वाली हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, टैक्स से जुड़े काम और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ सकता है।
इनमें Income Tax Return (ITR), LPG e-KYC, गैस सिलेंडर और Aviation Turbine Fuel (ATF) से जुड़े बदलाव शामिल हैं। वहीं FD से जुड़ा एक नया नियम 1 सितंबर से नहीं बल्कि 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। ऐसे में महीने की शुरुआत से पहले इन जरूरी बदलावों को जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
ITR में बड़ी तारीख! 31 अगस्त के बाद नहीं मिलेगा सामान्य मौका
अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करते हैं और आपका मामला टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आता, तो आपके लिए ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है।
इस तारीख के बाद 1 सितंबर से इस श्रेणी के करदाताओं के लिए सामान्य समयसीमा के तहत ITR दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें समय रहते यह काम पूरा कर लेना चाहिए।
LPG e-KYC भी जल्द कर लें, 31 अगस्त है अहम तारीख
LPG उपभोक्ताओं के लिए भी 31 अगस्त 2026 महत्वपूर्ण तारीख है। जिन ग्राहकों ने अपने LPG कनेक्शन की Aadhaar-based Biometric e-KYC पूरी नहीं की है, उन्हें इसे जल्द पूरा करने की सलाह दी गई है।
तेल विपणन कंपनियां लगातार ग्राहकों से e-KYC पूरी करने की अपील कर रही हैं। इनमें Indian Oil, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum शामिल हैं।
1 सितंबर से बदल सकते हैं LPG सिलेंडर के दाम
हर महीने की शुरुआत में तेल विपणन कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 सितंबर 2026 को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है।
अगर कीमत बढ़ती है तो इसका सीधा असर घर के मासिक बजट और कारोबार की लागत पर पड़ सकता है। वहीं कीमत कम होने पर उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।
ATF की कीमत बदली तो हवाई टिकट पर भी दिख सकता है असर
सितंबर की शुरुआत में Aviation Turbine Fuel (ATF) की कीमत में भी बदलाव हो सकता है। विमान कंपनियों के लिए ईंधन एक बड़ा खर्च होता है।
अगर ATF महंगा होता है तो एयरलाइंस की परिचालन लागत बढ़ सकती है, जिसका असर आगे चलकर हवाई किराए पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं ATF सस्ता होने पर कंपनियों की लागत कम हो सकती है।
FD वालों के लिए राहत: नया नियम 1 सितंबर नहीं, 1 अक्टूबर से
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए भी एक जरूरी अपडेट है। बैंक डिपॉजिट से जुड़ा नया नियम 1 सितंबर 2026 से लागू नहीं होगा। इसे 1 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा।
नए नियम के तहत बैंकों को 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की Bulk Deposit पर लागू ब्याज दरों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर हर कारोबारी दिन अपडेट करनी होगी।
इसके अलावा एक निश्चित रकम की Bulk Deposit पर बैंक की सभी शाखाओं में समान ब्याज दर रखनी होगी। हालांकि, अलग-अलग रकम की Bulk Deposit के लिए अलग-अलग ब्याज दर तय करने की अनुमति बैंकों को रहेगी।
आपको अभी क्या करना चाहिए?
सितंबर शुरू होने से पहले कुछ जरूरी काम निपटा लेना बेहतर रहेगा—
- ITR-3/ITR-4: पात्र करदाता 31 अगस्त की समयसीमा का ध्यान रखें।
- LPG e-KYC: अपने कनेक्शन की e-KYC स्थिति चेक करें।
- LPG कीमत: 1 सितंबर को नई कीमतों पर नजर रखें।
- ATF: कीमत में बदलाव होने पर हवाई किराए पर संभावित असर को ध्यान में रखें।
- FD: Bulk Deposit से जुड़ा नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा।
यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर दोनों तारीखें आम लोगों के लिए अहम हैं। कुछ कामों की समयसीमा अगस्त के आखिरी दिन खत्म होगी, जबकि कुछ कीमतों और नियमों में बदलाव सितंबर की शुरुआत से देखने को मिल सकते हैं।


