छत्तीसगढ़

दुर्ग: “असली समझकर खरीद रहे थे महंगी घड़ियां, दुकान पर पुलिस पहुंची तो खुल गया नकली का खेल; Titan-Fastrack की 280 घड़ियां और 275 टैग देखकर रह गए सब दंग”

नामी ब्रांड के नाम और ट्रेडमार्क का कथित तौर पर किया जा रहा था इस्तेमाल, शिकायत के बाद दुर्ग कोतवाली पुलिस की कार्रवाई; दुकान संचालक गिरफ्तार

दुर्ग: शहर के इंदिरा मार्केट में नामी ब्रांड Titan और Fastrack के नाम पर कथित तौर पर नकली घड़ियां बेचने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। शिकायत के बाद दुर्ग कोतवाली पुलिस ने एक दुकान पर दबिश देकर बड़ी संख्या में नकली बताई जा रही घड़ियां और टैग बरामद किए हैं। मामले में दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

शिकायत के बाद दुकान पर पहुंची पुलिस

पुलिस के मुताबिक, 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली निवासी गौरव तिवारी ने दुर्ग कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। गौरव तिवारी SNG SOLICITORS LLP के पार्टनर हैं और उन्हें Titan कंपनी की ओर से ब्रांडेड घड़ियों की असली-नकली जांच और संबंधित कार्रवाई के लिए अधिकृत बताया गया है।

शिकायतकर्ता को सूचना मिली थी कि इंदिरा मार्केट में होटल मान लाइन, नवाब प्लाजा के सामने स्थित ‘सत कबीर वाच’ में Titan और Fastrack के नाम का कथित तौर पर दुरुपयोग कर नकली घड़ियां बेची जा रही हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि इससे कंपनी और सरकार को आर्थिक नुकसान के साथ ग्राहकों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही थी।

छापा पड़ा तो सामने आया बड़ा खुलासा

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस टीम ने शाम करीब 6 बजे दुकान पर दबिश दी।

तलाशी के दौरान पुलिस को दुकान से Titan और Fastrack कंपनी के नाम वाली कुल 280 घड़ियां मिलीं। इसके अलावा Fastrack के 275 नकली टैग और आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर प्रसिद्ध ब्रांडों के नाम और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर इन घड़ियों को असली बताकर बेच रहा था।

ग्राहकों को भ्रमित कर कमाई का आरोप

पुलिस का आरोप है कि नकली घड़ियों को नामी ब्रांड का बताकर बाजार में बेचने के जरिए ग्राहकों को भ्रमित किया जा रहा था और अवैध लाभ कमाया जा रहा था।

मामले में पुलिस ने कमलेश निर्मलकर (41), निवासी पंचशील नगर, वार्ड नंबर-1, दुर्ग को गिरफ्तार किया है।

कॉपीराइट एक्ट और BNS की धारा में मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत दुर्ग कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 0483/2026 दर्ज किया गया है।

पुलिस ने घड़ियों, नकली टैग और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है।

 

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