छत्तीसगढ़

राजधानी में किसान से 50 लाख की ठगी : सरकारी जमीन को अपना बताकर की धोखाधड़ी, मां-बेटे पर केस

रायपुर. राजधानी में सरकारी जमीन को अपना बताकर किसान से 50 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने ठगने वाले नया तालाब गुढ़ियारी के किरण देवी अग्रवाल और उसके पुत्र दीपक अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है. फिलहाल आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

गुढ़ियारी थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी वार्ड फाफाडीह निवासी किसान स्वपन कुमार शाहा (48) ने शिकायत दर्ज कराई कि जमीन खरीद-ब्रिकी का काम करने वाले पूर्व परिचित मुश्ताक अहमद और अशोक साहू के जरिए गुढ़ियारी के नया तालाब निवासी किरण देवी अग्रवाल और उनके पुत्र दीपक अग्रवाल से परिचय हुआ था. जमीन की आवश्यकता होने पर मां-बेटे ने कोटा स्थित 0.428 हेक्टेयर सरकारी जमीन को अपना होना बताकर 1.40 करोड़ रुपए में सौदा तय किया था. बकायदा उन्होंने जमीन के फर्जी दस्तावेज दिखाकर भरोसे में लिया. फिर किश्तों में 50 लाख रुपये ले लिए.

स्वपन ने बताया मां-बेटे ने मुश्ताक अहमद, अशोक साहू के समक्ष इकरारनामा तैयार करवाया. इकरारनामा में कोर्ट केस का हवाला था, पूछने पर बताया कि बंटवारे व पारिवारिक विवाद है. जमीन पर कब्जा भी नहीं लिखा था, पूछने पर कहा कि रजिस्ट्री के समय लिख देंगे. पैसा फंसे होने के कारण उसने इकरारनामा में मजबूरन हस्ताक्षर किया. बाद में जमीन की बैनामा रजिस्ट्री दिखाने को कहने पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया. रजिस्ट्री के वक्त दिखाने की बात कहने पर शंका हुई.

कुछ दिनों बाद मौके पर जाकर पता किया तो कब्जाधारी अरुण दत्ता ने 17 जनवरी 2003 को उस जमीन की हुई बैनामा रजिस्ट्री को सप्तम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय से 18 दिसंबर 2013 को अवैध, शून्य घोषित करना बताया. इस तरह अंधेरे में रखकर मां-बेटे ने जमीन दिलाने के नाम पर 50 लाख ठग लिए.

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