छत्तीसगढ़

बलौदाबाजार कलेक्टर का सख्त फरमान! बिना इजाजत बजा लाउडस्पीकर तो तय है कार्रवाई

रात 10 बजे के बाद आवाज गूंजी तो सीधे कानून की मार, आदेश से मचा हड़कंप

बलौदाबाजार | प्रशासनिक अलर्ट
परीक्षा के मौसम में ज़रा-सी लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। बलौदाबाजार जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सोनी ने साफ शब्दों में आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के तहत जारी किया गया है और पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।


📚 परीक्षा के समय शोर मचाया तो नहीं मिलेगी माफी

जिले में चल रही

  • स्कूल

  • कॉलेज

  • बोर्ड व अन्य परीक्षाओं

को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि छात्र-छात्राओं की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी में कोई व्यवधान न पड़े। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि
👉 बिना लिखित पूर्वानुमति लाउडस्पीकर बजाना अपराध माना जाएगा


🕙 रात 10 बजे के बाद सन्नाटा जरूरी!

जारी आदेश में सबसे सख्त निर्देश यह है कि
❌ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक
❌ किसी भी परिस्थिति में
❌ किसी को भी
👉 ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी


📝 अनुमति किससे मिलेगी?

यदि किसी विशेष परिस्थिति या शासकीय कार्य के लिए अनुमति चाहिए तो—

  • जिला मुख्यालय बलौदाबाजार: अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM)

  • अन्य अनुविभाग मुख्यालय: संबंधित SDM

  • तहसील स्तर पर: तहसीलदार / कार्यपालिक दंडाधिकारी

लेकिन शर्तें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत ही लागू होंगी।

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