छत्तीसगढ़

बड़ी खबर : सारंगढ़-बिलाईगढ़: नियमों को ताक पर रख बेच दी नगर पालिका की बेशकीमती जमीन, उपाध्यक्ष के साथ पद से हटाए गए सात पार्षद, चुनाव लड़ने से भी किया वंचित…

सारंगढ़-बिलाईगढ़। सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता उगाजर होने के बाद कार्रवाई की गाज गिर गई. मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार सहित 7 पार्षदों को उनके पद से हटाने के साथ नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित किया है.

कलेक्टर ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार के साथ पार्षद कमला किशोर निराला, गीता महेंद्र थवाईत, सरिता शंकर चंद्रा, संजीता सिंह सरिता, शुभम वाजपेयी और शांति लक्ष्मण मालाकार को पद से हटा दिया है.

बता दें कि निजी लोगों को बेशकीमती शासकीय जमीन बेचे जाने के संबंध में बंटी केशरवानी की शिकायत पर संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर से जांच कराई थी. जांच में जमीन बिक्री के संबंध में नगरपालिका परिषद की पीआईसी ( स्थायी समिति) की बैठक में लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता और विधिसम्मत प्रक्रिया का घोर अभाव पाया गया.

इसके साथ इस निर्णय के लिए पीआईसी बैठक की अध्यक्षता करने वाली सोनी अजय बंजारे को पूर्णतः जिम्मेदार माना गया. साथ ही बैठक में उपस्थित रहे नगरपालिका परिषद उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार, पार्षद कमला किशोर निराला, गीता महेन्द्र थवाईत, सरिता शंकर चन्द्रा, संजिता सिंह सरिता, शुभम बाजपेयी और शांति लक्ष्मण मालाकार को आंशिक रूप से उत्तरदायी माना गया.

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