छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संपत्ति रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क पर 25% की छूट

रायपुर, 07 मई 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान में एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब राज्य में सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

सरकार का यह फैसला मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री OP Choudhary की पहल पर लिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गई है।

 

25 लाख तक की संपत्ति पर मिलेगा लाभ

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह छूट 25 लाख रुपये तक की संपत्ति रजिस्ट्री पर लागू होगी। यदि संपत्ति का मूल्य इससे ज्यादा होता है तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा।

 

सबसे खास बात यह है कि यह लाभ सैनिक, पूर्व सैनिक या उनके दिवंगत होने की स्थिति में उनके जीवनसाथी को केवल एक बार ही मिलेगा।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

राज्य सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए घर-परिवार से दूर रहकर सेवा देने वाले सैनिकों को सम्मान और राहत देना जरूरी है। अभी तक अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर करीब 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था से पात्र लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

सरकार का मानना है कि यह कदम सैनिकों के लिए घर खरीदने की लागत कम करने में मददगार साबित होगा।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को:

  • छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • सैनिक/पूर्व सैनिक या विधवा होने के दस्तावेज
  • एक बार लाभ लेने संबंधी शपथ पत्र

जमा करना अनिवार्य होगा।

अब इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बीच खुशी की लहर है, क्योंकि सरकार का यह कदम सीधे उनके सम्मान और सुविधा से जुड़ा माना जा रहा है।

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