बिलासपुर में पेट्रोल पंप पर नया नियम! बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन
Bilaspur में पुलिस की सख्ती—अपराध और हादसों को रोकने के लिए बिना या छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक।

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के Bilaspur में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। Rajnesh Singh के निर्देश पर अब जिले के सभी पेट्रोल और डीजल पंपों पर बिना नंबर प्लेट या छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
पंप संचालकों को सख्त निर्देश
Bilaspur Police ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी वाहन की नंबर प्लेट गायब हो या उसमें नियमों के विपरीत बदलाव दिखाई दे, तो ऐसे वाहन चालकों को तुरंत वापस लौटा दिया जाए।
संदिग्ध वाहन दिखते ही देनी होगी सूचना
पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर किसी वाहन की नंबर प्लेट संदिग्ध लगे तो तुरंत कंट्रोल रूम नंबर 9479193099 पर सूचना दी जाए।
पुलिस के मुताबिक कई गंभीर सड़क हादसों और आपराधिक वारदातों में ऐसे वाहनों का इस्तेमाल सामने आया है, जिनकी नंबर प्लेट नहीं होती या जानबूझकर बदली गई होती है, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों पर जोर
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और शहर की सुरक्षा को मजबूत बनाना है। पुलिस अब ऐसे मामलों में सीधे कोर्ट में चालान पेश कर रही है।
जल्द होगी पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक
Bilaspur Police जल्द ही पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक भी आयोजित करेगी, ताकि इस नए नियम को सख्ती से लागू किया जा सके। फिलहाल सभी थाना, चौकी प्रभारी और पेट्रोलिंग टीमों को पंप संचालकों को इसकी जानकारी देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

