हिरासत में लिये गये तीनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ पर तीनों आरोपियों के साथ मिलकर अवैध रूप से गांजा बिक्री करने की जानकारी मिली और आरोपियों से मिली जानकारी पर आरोपियों से गांजा खरीदी करने आये दो आरोपी शेख बाबू और महिला मधु चौधरी को पुलिस टीम द्वारा रेल्वे स्टेशन के पास हिरासत में लिया गया ।
आरोपियों से मिली जानकारी पर एक टीम ओड़िसा रवाना होकर आरोपी गोपाल भोय निवासी दयाडेरा थाना रेंगाली ओडिसा को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया है । इस प्रकार आरोपियों से कुल 111 किलो ग्राम गांजा, 04 चार पहिया वाहन, 05 मोबाइल, 64480 रूपये नकद कुल 68.40 लाख की सम्पत्ति की बरामदगी की गई है । 06 आरोपियों पर थाना कोतवाली में अप.क्र- 18/2025 धारा 20 बी, 29 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई किया गया है ।
जप्त सम्पत्ति-
(i) 09 प्लास्टिक बोरी में भरा कुल 111 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 22,20,000 रुपये
(ii) ग्रे कलर का स्वीपट डिजायर कार क्र० सीजी 13 यूसी 5963 मय चाबी कीमती 9,00,000 रुपये
(iii) सिल्वर ग्रे कलर का टाटा टिगोर कार क्र० सीजी 13 एजे 8958 मय चाबी कीमती 11,00,000 रुपये
(iv) सिल्वर कलर का क्रेटा कार क्र० ओडी 23 ई 4047 मय चाबी 12 लाख रुपये
(v) सिल्वर ग्रे कलर का क्रेटा कार क्र० सीजी 12 बीसी 9751 मय चाबी कीमती 13,00,000 रुपये
(vi) 05 नग विभिन्न कंपनी के मोबाइल 56,500 रूपये
(vii) नगदी रकम 64,480 रुपये ₹68,40,980 लाख की संपत्ति जब्त
गिरफ्तार आरोपी-
(1) महेन्दर सिंह पिता बाबा सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी चांदमारी रायगढ़
(2) किशन कश्यप पिता रेवती प्रसाद उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम बामडा थाना गोविंदपुर जिला सम्बलपुर ओडिसा
(3) हरजीत सिंह पिता महेन्दर सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी चादमारी रायगढ़,
(4) शेख बाबू पिता शेख कमरुद्दी उम्र 45 वर्ष निवासी मनसूरी मोहल्ला वार्ड नंबर 13 नागोद थाना नागोद जिला सतना (म०प्र०)
(5) मधु चौधरी पति संतोष चौधरी उम्र 35 वर्ष निवासी रायपुरा जिला कटनी (म०प्र०)
(6) गोपाल भोय पिता शामिल भोय उम्र 33 वर्ष सा० दयाडेरा थाना रेंगाली जिला झारसुगुडा (ओडिसा)
कोतरारोड़ पुलिस की कार्रवाई –
कोतरारोड़ पुलिस द्वारा कल रात्रि निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में जिंदल अस्पताल पतरापाली के पास आरोपिया- उषा बंजारा पति स्व. भरत बंजारा उम्र 35 वर्ष साकिन पतरापाली शिव मंदिर तालाब के पास थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ से करीब 2.5 Kg. गांजा कीमती 50,000 रूपये की जप्ती की गई है । आरोपिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है ।