रायपुर में आज-कल नहीं बिकेगा मांस-मटन! त्योहार के बीच नगर निगम का सख्त आदेश, पकड़े गए तो होगी कार्रवाई
गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व को देखते हुए 14 और 15 सितंबर को मांस-मटन की बिक्री पर रोक; होटल, दुकान और अन्य प्रतिष्ठानों पर निगम की टीम रखेगी नजर

रायपुर। गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख पर्वों को देखते हुए राजधानी रायपुर में दो दिनों के लिए मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रतिबंध के दौरान नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
14 और 15 सितंबर को रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के जारी आदेश के अनुसार, 14 सितंबर और 15 सितंबर 2026 को रायपुर शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी और संबंधित प्रतिष्ठानों को निगम के आदेश का पालन करना होगा।
नगर निगम ने साफ किया है कि यह प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल और ऐसे अन्य स्थानों पर भी नजर रखी जाएगी, जहां मांस-मटन की बिक्री या उसे परोसे जाने की संभावना है।
नियम तोड़ा तो तुरंत जब्त होगा मांस-मटन
प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते या परोसते हुए पाया गया तो नगर निगम की टीम तत्काल कार्रवाई करेगी। मौके से मांस-मटन जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
त्योहारों को देखते हुए लिया गया फैसला
गणेश चतुर्थी के साथ जैन समाज का पर्युषण पर्व भी चल रहा है। इन धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने शहर में मांस-मटन की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों के दौरान धार्मिक भावनाओं और स्थानीय व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाए रखना है।



