छत्तीसगढ़

जिस शिक्षक पर थी बच्चों को राह दिखाने की जिम्मेदारी, वही शराब तस्करी में गिरफ्तार; DEO ने तुरंत लिया बड़ा एक्शन

कार से 160 पाव देशी शराब बरामद होने के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत के बाद संकुल समन्वयक शिक्षक निलंबित

आरंग। छत्तीसगढ़ के आरंग में अवैध शराब तस्करी के मामले ने शिक्षा विभाग तक हलचल मचा दी है। गुल्लू शासकीय शराब दुकान से जुड़े कथित शराब तस्करी मामले में पुलिस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने भी सख्त कदम उठाया है। मामले में अमोदी प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक और संकुल समन्वयक तीरित राम बांधे की कथित संलिप्तता सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) रायपुर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कार में भरकर ले जा रहे थे शराब

मामला बीते रविवार रात का बताया जा रहा है। थाना प्रभारी आरंग निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अर्टिगा कार क्रमांक CG 04 QB 5200 में गुल्लू स्थित शराब दुकान से बड़ी मात्रा में शराब भरकर ले जाई जा रही है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने रानीसागर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी की और संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से 160 पाव देशी मसाला शराब बरामद हुई, जिसकी मात्रा 28.800 बल्क लीटर और अनुमानित कीमत 16 हजार रुपये बताई गई है।

8 लाख की कार समेत 8.16 लाख की संपत्ति जब्त

पुलिस के मुताबिक, शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही अर्टिगा कार की कीमत करीब 8 लाख रुपये है। शराब और वाहन समेत पुलिस ने कुल 8 लाख 16 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की।

इस मामले में पुलिस ने शराब दुकान के सुपरवाइजर उबारन दास पुरेना, सेल्समैन राजेश काटले, मल्टी-वर्कर सुरेश बांधे, वाहन चालक भरत रात्रे, दिलीप कुमार कुर्रे, भागवत बारले और संकुल समन्वयक शिक्षक तीरित राम बांधे सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गैर-जमानती मामला दर्ज किया है। आरोपियों को सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने पर DEO की कार्रवाई

शिक्षक तीरित राम बांधे के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर जी. सतीश कुमार ने निलंबन आदेश जारी किया।

विभागीय आदेश के मुताबिक, शिक्षक पर लगे आरोपों से जुड़ी कार्रवाई के साथ-साथ 48 घंटे से अधिक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहने के प्रावधान के तहत निलंबन किया गया है।

आचरण नियमों के उल्लंघन का भी हवाला

निलंबन आदेश में शिक्षक के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन और गंभीर नैतिक पतन की श्रेणी से जोड़ा गया है। वहीं, 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

तिल्दा BEO कार्यालय बना निलंबन अवधि का मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान तीरित राम बांधे का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), तिल्दा, जिला रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

फिलहाल शराब तस्करी से जुड़े इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है, जबकि शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय स्तर पर निलंबन की कार्रवाई कर दी है।

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