छत्तीसगढ़

CG पुलिस भर्ती में गर्भवती अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! अब फिर खुलेगा फिजिकल टेस्ट का रास्ता?

हाईकोर्ट ने पहले खारिज याचिका की बहाल, कहा– गर्भावस्था के आधार पर फिजिकल टेस्ट टालने के मुद्दे पर अब तक स्पष्ट न्यायिक फैसला नहीं।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गर्भवती होने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) नहीं दे सकीं महिला अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में पहले खारिज की गई याचिका को पुनः बहाल करते हुए स्पष्ट किया कि गर्भावस्था के आधार पर फिजिकल टेस्ट स्थगित करने के प्रश्न पर अब तक कोई स्पष्ट न्यायिक निर्णय नहीं दिया गया है।

दरअसल, राज्य में पुलिस भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी, जबकि विभिन्न कारणों से शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 2023 में किया गया। इस लंबे अंतराल के दौरान कई महिला अभ्यर्थी गर्भवती हो गईं, जिसके कारण वे निर्धारित समय पर फिजिकल टेस्ट में शामिल नहीं हो सकीं। इन अभ्यर्थियों ने अदालत से स्वास्थ्य परिस्थितियों को देखते हुए फिजिकल टेस्ट के लिए छह माह या उचित अतिरिक्त समय देने की मांग की थी।

इस मामले में पहले हाईकोर्ट ने एक पुराने निर्णय का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, याचिकाकर्ता रोशनी केरकेट्टा ने पुनरावलोकन याचिका दायर कर बताया कि जिस मामले का संदर्भ दिया गया था, वह आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा था। उसमें गर्भावस्था के कारण फिजिकल टेस्ट स्थगित करने के मुद्दे पर न तो विस्तृत सुनवाई हुई थी और न ही कोई स्पष्ट न्यायिक निष्कर्ष दिया गया था।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने की। अदालत ने माना कि पूर्व आदेश पारित करते समय तथ्यात्मक त्रुटि रह गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी पक्ष की दलील का उल्लेख मात्र न्यायिक निर्णय नहीं माना जा सकता, जब तक उस मुद्दे पर अदालत स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज न करे।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को पारित याचिका खारिज करने वाले आदेश को वापस लेते हुए रोशनी केरकेट्टा समेत अन्य संबंधित याचिकाओं को पुनः बहाल कर दिया है। अब इस मामले में नए सिरे से सुनवाई होगी, जिससे गर्भवती महिला अभ्यर्थियों की मांग पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आने की संभावना बढ़ गई है।

R.O. No. : 13910/ 226

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