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Dream11: ड्रीम 11 जैसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 55,000 करोड़ का टैक्स नोटिस, जानिए क्या है वजह

Dream11: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने कथित तौर पर ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) फर्मों को लगभग 12 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन पर माल और सेवा कर (जीएसटी) में लगभग 55,000 करोड़ रुपये की चोरी का आरोप लगाया गया है। जीएसटी विभाग ने फंतासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का नोटिस जारी किया है। इस रिपोर्ट के दाखिल होने तक ड्रीम 11 का कोई भी अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था।

जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, ड्रीम11 के अलावा, हेड डिजिटल वर्क्स के साथ-साथ प्ले गेम्स 24×7 और इसकी संबद्ध संस्थाओं को पूर्व कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं। अधिकारियों ने डीआरसी-01 ए फॉर्म के माध्यम से निर्धारित कर देनदारियों की अधिसूचना भी जारी की है। सूत्रों के मुताबिक, हर्ष जैन की अध्यक्षता वाली ड्रीम11 ने उसे भेजे गए कारण बताओ पूर्व नोटिस के जवाब में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा, यह अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में समान प्रकृति के अतिरिक्त नोटिस जारी किए जाएंगे।

उद्योग विशेषज्ञों का सुझाव है कि डीजीजीआई द्वारा उठाई गई आरएमजी कंपनियों की कुल जीएसटी मांग संभावित रूप से 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। ये नोटिस जीएसटी परिषद द्वारा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय के बाद भेजे गए थे, जिसकी गणना प्रवेश स्तर पर लगाए गए दांव के पूरे अंकित मूल्य के आधार पर की गई थी।

बताया गया है कि प्ले गेम्स24×7 और उससे जुड़ी कंपनियों, जिनमें रमीसर्कल और माय11सर्कल शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाया का नोटिस मिला है। इसके अतिरिक्त, हेड डिजिटल वर्क्स को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इस मामले पर रम्‍मीसर्कल या मााय11सर्किल से कोई भी टिप्पणी उपलब्ध नहीं थी।इससे पहले, सबसे अधिक मांग कुल 21,000 करोड़ रुपये, बेंगलुरु स्थित कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की ओर निर्देशित की गई थी।

6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी, जिसमें 2017 से 30 जून, 2022 तक की अवधि को कवर करते हुए गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को जारी जीएसटी नोटिस को रद्द कर दिया गया था।

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