छत्तीसगढ़: 12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, बिजली बिल के लाखों के बकाये पर होगा बड़ा फैसला; 101 मामलों का होगा निपटारा
एमसीबी के सभी राजस्व न्यायालयों में आयोजित होगी लोक अदालत, करीब 29.07 लाख रुपये के विद्युत बकाये से जुड़े मामलों में मिलेगा समझौते और किस्तों में भुगतान का मौका

एमसीबी। लंबित मामलों के त्वरित और सुलहपूर्ण निराकरण के लिए 12 सितंबर को जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। लोक अदालत में विभिन्न लंबित प्रकरणों के साथ विद्युत बकाया राशि से जुड़े मामलों का भी समझौते और राजीनामे के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मनेन्द्रगढ़ संभाग की ओर से कुल 101 विद्युत बकाया प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन मामलों में करीब 29.07 लाख रुपये की बकाया राशि शामिल है।
101 विद्युत बकाया प्रकरण होंगे पेश
मनेन्द्रगढ़ संभाग के अंतर्गत केल्हारी वितरण केंद्र के 35 निष्क्रिय विद्युत उपभोक्ताओं पर करीब 10.50 लाख रुपये की बकाया राशि है। इन मामलों को लोक अदालत में निराकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
इसी तरह मनेन्द्रगढ़ वितरण केंद्र के 31 उपभोक्ताओं से जुड़े करीब 7.46 लाख रुपये के बकाया प्रकरण भी लोक अदालत में रखे जाएंगे। वहीं मनेन्द्रगढ़ जोन के 35 उपभोक्ताओं पर करीब 11.11 लाख रुपये की बकाया राशि से संबंधित मामले भी भुगतान और समझौते के जरिए निपटाए जाएंगे।
बकायादारों को मिलेगा समझौते का मौका
लोक अदालत में संबंधित उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत देयकों के भुगतान के लिए राजीनामा और समझौते का अवसर दिया जाएगा। पात्र मामलों में बकाया राशि को किस्तों में जमा करने की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी।
इससे लंबे समय से लंबित विद्युत बकाया मामलों का सुलहपूर्ण तरीके से निराकरण करने में उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी और बकाया राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
अधिकारियों ने दिए तैयारियां पूरी करने के निर्देश
लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर मनेन्द्रगढ़ में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए।
संबंधित विभागों को प्रकरणों की पूरी जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने तथा पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से मामलों का समाधान कराने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया।
विद्युत कंपनी ने बकायादारों से की अपील
विद्युत वितरण कंपनी ने संबंधित बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने लंबित विद्युत बकाया प्रकरणों का निराकरण कराएं और उपलब्ध समझौते तथा किस्तों में भुगतान की सुविधा का लाभ उठाएं।
बैठक में इंदिरा मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केल्हारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा, यशवंत वासनीकर, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरिता दास, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, लोकेश कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राकेश सिंह सोरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा कुमारी भूमिका ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।




