छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ अच्छी खबर : वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर चार करोड़ तक अनुदान, आठ साल तक बिजली बिल से छूट

रायपुर. छत्तीसगढ़ में खेती से जुड़े उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति लागू की है. इसके अंतर्गत लॉजिस्टिक, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर चार करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा. साथ ही, 5-8 साल तक बिजली बिल में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है.

राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है. इससे औद्योगिक निवेश बढ़ा है. इसके साथ ही कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण व भंडारण को प्रोत्साहन देने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने नई लॉजिस्टिक्स नीति का अनुमोदन किया है.

इस नीति के तहत लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, सीमित दायित्व साझेदारी, सहकारी समिति, हिंदू अविभाजित परिवार, स्वयं सहायता समूह और कृषक उत्पादक संगठन द्वारा किए जाने पर औद्यौगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता है.

इस नीति के अंतर्गत उद्यमों में किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 35-55 प्रतिशत तक अधिकतम राशि 35-350 लाख रुपए तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, 50-60 प्रतिशत अधिकतम राशि 10-55 लाख रुपए तक ब्याज अनुदान, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5-8 वर्ष तक विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट, स्टॉम्प शुल्क से छूट तथा परिवहन वाहन अनुदान दिए जाने का प्रावधान है.

बंद व बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन

राज्य के बीमार व बंद उद्योगों को पुनः संचालित करने, पुनः रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई है. इसके तहत बीमार एवं बंद उद्योगों के पुनर्वास और पुनर्संचालन पैकेज अंतर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट, पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट, ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, निःशक्त अनुदान, विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेश कर भुगतान से छूट एवं मण्डी शुल्क छूट प्रदान करने का प्रावधान है.

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