छत्तीसगढ़

बिलासपुर: सहायक शिक्षक पद पर डिप्लोमा धारकों को मिलेगी नियुक्तियां, बीएड धारकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज…

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज करते हुए 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें शिक्षा विभाग से 42 दिनों के भीतर पुनरीक्षित सूची जारी कर (डीएलएड) डिप्लोमा धारकों को नियुक्तियां देने का आदेश दिया था.

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