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केंद्र ने पलटा SC का फैसला, दिल्ली सरकार से छिना ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार

केंद्र ने पलटा SC का फैसला, दिल्ली सरकार से छिना ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार (Delhi Government) को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार देने के बाद, शुक्रवार (19 मई) को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया किया. इसके तहत अब ग्रुप A के सभी और DANICS के अधिकारियों का स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की दिल्ली सरकार के पास होगी. लेकिन अंतिम निर्णय LG का मान्य होगा.

इस फैसले के बाद एक बार फिर केंद्र बनाम दिल्ली के बीच विवाद सामने देखने को मिल सकता है. दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ द्वारा पिछले सप्ताह के फैसले को पलटने के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें SC ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का ‘अधिकार’ दिया था.

NCCSA करेगा निर्णय
अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन के रूप में लाया गया है. अध्‍यादेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) का गठन किया जाएगा जिसके पास ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजिलेंस का अधिकार होगा.

दिल्ली के CM इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, जिसमें दिल्ली के प्रधान गृह सचिव पदेन सचिव होंगे और दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव प्राधिकरण के सचिव होंगे. ट्रांसफर-पोस्टिंग का फैसला सीएम का नहीं होगा, बल्कि बहुमत के आधार पर प्राधिकरण फैसला लेगा.

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