छत्तीसगढ़

 “स्कूल में रील्स बनाई तो निलंबन तय!” DEO का सख्त फरमान वायरल, सरकारी टीचर्स में हड़कंप

ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया एक्टिविटी पर रोक, नियम तोड़ा तो सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से एक ऐसा आदेश सामने आया है, जिसने सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बनाने का बढ़ता ट्रेंड अब सरकारी दफ्तरों और स्कूल परिसरों तक पहुंच चुका है। इसी पर लगाम लगाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने कड़ा निर्देश जारी किया है।

📄 क्या लिखा है आदेश में?

जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया है कि कुछ शासकीय कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान या शासकीय परिसर में InstagramFacebook, और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर रील/वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं।

पत्र में इसे शासकीय सेवा आचरण नियमों के विरुद्ध बताया गया है और कहा गया है कि इससे कार्यालय की गरिमा और अनुशासन प्रभावित होता है।

🚫 किन बातों पर पूरी तरह रोक?

  • कार्यालय समय में रील या वीडियो बनाना और पोस्ट करना प्रतिबंधित।

  • शासकीय वर्दी, दस्तावेज, कार्यालय सामग्री या परिसर का उपयोग निजी सोशल मीडिया कंटेंट के लिए नहीं किया जाएगा।

  • ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी जिससे शासन या विभाग की छवि प्रभावित हो।

⚖️ नियम तोड़ा तो क्या होगा?

आदेश में साफ चेतावनी दी गई है कि यदि कोई कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ शासकीय सेवा आचरण नियमों के तहत सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

📲 आदेश वायरल, कर्मचारियों में चर्चा

DEO का यह आदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बीच इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अन्य जिलों में भी ऐसे निर्देश जारी हो सकते हैं।

अब देखना होगा कि क्या यह सख्ती सरकारी स्कूलों में सोशल मीडिया ट्रेंड पर लगाम लगा पाएगी या फिर रील्स का जुनून कोई नया रास्ता तलाश लेगा।

 

Related Articles

Back to top button