छत्तीसगढ़
डीजे-लाउड स्पीकर बैन : राजधानी रायपुर में रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं, कलेक्टर बोले…
रायपुर। स्कूल-कॉलेज की परीक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने राजधानी रायपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे, लाउड स्पीकर सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम सीमा के भीतर बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे. विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमति के बाद भी डीजे या लाउड स्पीकर बजा पाएंगे. इसमें भी यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच अनुमति नहीं दी जाएगी. देखें आदेश…