छत्तीसगढ़

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में, अदालत ने इन बातों की दी छूट…

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील की मांग पर जेल में चश्मा, डायरी, कलम और गीता ले जाने की अनुमति प्रदान की.

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को सोमवार को पेश किया. सीबीआई के वकील ने अदालत में कहा कि फिलहाल, हम और सीबीआई की रिमांड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले 15 दिनों में हम इसकी मांग कर सकते हैं.

सीबीआई के वकील ने कहा कि मनीष सिसोदिया की तलाशी ली गई, वारंट लिया गया, आरोपी को अदालत में पेश किया गया और अदालत को हर बात की जानकारी दी जा रही है. वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सीबीआई अवैध काम कर रही है. कोर्ट का कहना है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज गैरकानूनी है, तो वे उसे चुनौती दे सकते हैं.

न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई अधिकारियों द्वारा कराई गई एमएलसी में निर्धारित दवाएं लेने की अनुमति दी. इसके अलावा सिसोदिया की ओर से किए गए अनुरोध पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आरोपी को विपासना सेल/ध्यान कक्ष में रखने के अनुरोध पर विचार करने को कहा.

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