छत्तीसगढ़

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: साजिश, हत्या और सजाः पोते ने नानी को पैसों के लिए सुलाई मौत की नींद, इधर पत्नी से बात करने पर पति ने युवक की छीनी जिंदगी, अब कोर्ट ने हत्यारों को सुनाई ये सजा…

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: पैसों की मांग और जमीन बेचने से इंकार करने पर नानी की हत्या करने के मामले सहित पत्नि के साथ बात करते देखने के बाद शराब के नशे में हुए विवाद के बाद गर्दन तोड़कर हत्या करने के 2 अलग-अलग मामलों में एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दरअसल, पहला मामला गौरेला में सितंबर 2020 को बुजुर्ग महिला ललियाबाई काशीपुरी रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी. जिसकी लाश 10 दिन बाद कंकाल के रूप में रेंजराभार के रतनजोत प्लांट में रतनजोत के पौधों से ढकी मिली थी. ललियाबाई के घर में ही आरोपी राजकुमार उर्फ अमृतलाल काशीपुरी रहता था और शराब के लिए पैसों की मांग करने के अलावा ललियाबाई की जमीन को बेचने के लिए दबाव बनाते रहता था.घटना के पहले भी आरोपी ने अपनी नानी को पास के नदी में फेंकने की योजना भी बनाई थी पर वहां लोगों के मौजूद होने के कारण नाकाम रहा. जिसके बाद आरोपी ने राशन दिलाने के नाम पर आरोपी अपने साथ साइकिल में नानी को ले गया और गड्ढे में गिराकर गला दबाकर हत्या कर दी थी. लाश मिलने के बाद पेंड्रारोड पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ अमृतलाल को भी गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में फैसला सुनाते हुए एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने आरोपी को आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है.

वहीं दूसरा मामला 20 फरवरी 2021 को गौरेला थाना के कोरजा गांव का है. जहां ईंटा भट्ठा में काम करने वाले अजय कौल की लाश गांव के तालाब में मिली थी. जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन तोड़कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी. इस मामले में खुलासा हुआ था कि, गांव में दिलीप सोनी के ईंटा भट्टा में काम करने वाला अजय कौल घटना के दिन शाम को एक महिला से बात कर रहा था. उसी दौरान उसका पति आरोपी रेचकु उर्फ रमेश कोल आ गया. जो शराब के नशे में था और बात करते हुए देख उसने अपनी पत्नि गोलकी बाई को भी डांटा और आरोपी ने युवक से विवाद कर उसकी गर्दन तोड़कर हत्या कर दी थी. इस मामले मे फैसला सुनाते हुए एडीजे पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी रेचकु उर्फ रमेश कोल कोआजीवन कारावास और धारा 201 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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