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 गुजरात: Asaram आसाराम को आजीवन कारावास की सजा: शिष्या से रेप मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा…20 लाख जुर्माना

गुजरात के गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये सजा शिष्या से रेप मामले में हुई है। पीड़ित शिष्या ने आसाराम समेत सात अन्य के खिलाफ अक्तूबर 2013 में एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे पहलो कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू को उम्रकैद देने की मांग की थी। साथ ही कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाए।

गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने इस दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया। आसाराम बापू ने साल 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में रहने के दौरान कई बार दुष्कर्म किया था।

शिष्या से दुष्कर्म का यह मामला 22 साल पुराना है। 2001 में सूरत स्थित आश्रम में शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में अक्तूबर 2013 को एफआईआर दर्ज की गई थी। आसाराम की शिष्या रही पीड़ित ने कुल सात लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने 29 जनवरी को इस मामले में अन्य छह आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए आसाराम बापू को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने आसाराम को सेक्शन 342, 357, 376, 377 के तहत दोषी करार दिया पाया था। इस मामले की एफआईआर अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज की गई थी।

बता दें, राजस्थान में भी वर्ष 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा आसाराम काट रहा है। फिलहाल जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है।

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