छत्तीसगढ़

बिलासपुर: IAS अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस : अवमानना मामले में अदालत ने तीन अफसरों से मांगा जवाब, 3 हफ्ते में मामले का निराकरण करने का दिया आदेश

बिलासपुर. अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने शनिवार को 3 IAS अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. दरअसल, बलौदाबाजार जिले के लवन में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. राकेश प्रेमी का तबादला 30 सितंबर 2022 को जिला अस्पताल कबीरधाम कर दिया गया था. तबादला आदेश के खिलाफ डॉ. की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण करने का आदेश दिया था. निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं होने पर डॉ. राकेश प्रेमी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की.

न्यायालय के सामने दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के माता-पिता की गंभीर बीमारियों का तर्क दिया गया और कहा गया कि वे पूर्ण रुप से याचिकाकर्ता के ऊपर ही निर्भर हैं. उनकी पत्नी आत्मानंद विद्यालय में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं और उनकी 13 वर्षीय पुत्री और 4 वर्षीय पुत्र की भी उनके ऊपर जवाबदारी है. मिड सेशन में ट्रांसफर किए जाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी.

अधिवक्ताओं द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आईएएस अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने से अवमानना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तीनों IAS अधिकारियों सचिव स्थानांतरण समिति मनोज पिंगुआ, सचिव स्वास्थ्य विभाग आर. प्रसन्ना के साथ ही अवर सचिव स्वास्थ्य विभाग राजेन्द्र गौर को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

बता दें, इसके पहले डॉ. वंदना भेले के स्थानांतरण के मामले में भी तीनों आईएएस अधिकारियों को हाईकोर्ट ने 2 मार्च को अवमानना का नोटिस जारी किया था.

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