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पत्नी की विरासत पर पति का हक खत्म, हाईकोर्ट के फैसले ने बदल दी पूरी तस्वीर

मायके से मिली संपत्ति पर ससुराल का कोई अधिकार नहीं, बिना वसीयत मौत पर भी तय हो गया नया कानूनी रास्ता


आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक अहम फैसले ने पारिवारिक संपत्ति से जुड़े कानून को लेकर बड़ी स्पष्टता दे दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मायके से पत्नी को मिली संपत्ति पर पति या उसके परिवार का कोई अधिकार नहीं होगा, जिससे जुड़े मामलों में अब नया कानूनी नजरिया सामने आया है।

कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार, यदि किसी महिला को उसके माता-पिता से विरासत में संपत्ति मिलती है, तो वह पूरी तरह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी। इस पर उसके पति या ससुराल पक्ष का कोई दावा नहीं बनता।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि महिला की मृत्यु बिना संतान और बिना वसीयत के हो जाती है, तब भी यह संपत्ति पति या ससुराल पक्ष को नहीं जाएगी। ऐसे मामलों में संपत्ति महिला के पिता के कानूनी वारिसों को ही सौंपी जाएगी।

इस फैसले ने उन परिस्थितियों को लेकर लंबे समय से चली आ रही कानूनी उलझनों को काफी हद तक साफ कर दिया है, जहां महिला की विरासत को लेकर विवाद खड़े होते थे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि विरासत में मिली संपत्ति पर महिला का अधिकार पूरी तरह स्वतंत्र है और उसकी अनुपस्थिति में भी उसका मूल परिवार ही उस संपत्ति का हकदार रहेगा।

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