छत्तीसगढ़

रायपुर: हिस्ट्रीशीटर उदय जैन के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई, पहले से दर्ज हैं 42 प्रकरण

रायपुर. आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा ऐसे व्यक्ति जो भविष्य में किसी प्रकार के अपराध को अंजाम दे सकते हैं या उस व्यक्ति से खतरा होने की संभावना हो, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एन.एस.ए. (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

इसे देखते हुए रायपुर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर उदय जैन (सन्यासीपारा, खमतराई) के खिलाफ एन.एस.ए. (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) 1980 की धारा 3(2) के तहत निरोधक कार्रवाई के लिए जिला दण्डाधिकारी जिला रायपुर की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था. जिस पर जिला दण्डाधिकारी जिला रायपुर द्वारा उदय जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

उदय जैन थाना खमतराई का हिस्ट्रीशीटर होने के साथ ही अपराधिक प्रवृत्ति का है. जिसके जिसके खिलाफ खमतराई थाना में हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, धारदार हथियार से मारपीट, मारपीट, मोबाइल फोन से धमकी और गाली गलौच, तोड़फोड़, जबरन घर में प्रवेश करना, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट के साथ नारकोटिक्स एक्ट सहित प्रतिबंधात्मक धाराओं के कुल 42 प्रकरण दर्ज हैं.

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