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SC ने ‘द केरला स्टोरी‘ के बैन पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब, कहा-‘जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो…’

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी‘ पर बैन को लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा कि फिल्म देश के अलग-अलग हिस्सों में रिलीज हुई है, तो फिर पश्चिम बंगाल में फिल्म पर क्यों बैन लगा दी गई है? Supreme Court On The Kerala Story

मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ”जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो बंगाल में क्यों नहीं? लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या बुरी।” सुप्रीम कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट बंगाल और तमिलनाडु सरकार को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं और रिलीज हुई है तो? यह पश्चिम बंगाल के समान जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल के साथ विभिन्न भागों में चल रहा है और इसका सिनेमाई मूल्य कुछ भी नहीं है। यह अच्छा या बुरा हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है, जहां राज्य सरकार की ओर से सिनेमाघरों को इस फिल्म को लेकर अलर्ट जारी किया था। जहां फिल्म के शो रद्द हो गए थे।

सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान फिल्म मेकर्स के वकील हरीश साल्वे ने कहा, ”5 मई को फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सर्टिफिकेट के बाद रिलीज हुई। पश्चिम बंगाल ने फिल्म पर रोक लगा दी। तमिलनाडु में भी फिल्म नहीं दिखाने दी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट पहले कई मामलों में राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को रद्द कर चुका है और राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कह चुका है।”

इस पर सीजेआई ने कहा, ”हम नोटिस जारी कर देते हैं. जल्द सुनवाई करेंगे।” पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, ”इनको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा जाना चाहिए।” सिंघवी ने कहा, ”राज्य सरकार को फिल्म से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका वाली कई रिपोर्ट मिली थीं।”

पश्चिम बंगाल सरकार के वकील की दलील पर CJI ने ये कहा

सिंघवी की दलील पर सीजेआई ने कहा, ”जब बाकी देश मे फिल्म चल रही है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं।” सीजेआई ने फिर कहा, ”हम नोटिस जारी कर रहे हैं। बुधवार को सुनवाई करेंगे।” तमिलनाडु सरकार के वकील ने कहा, ”हमने कोई रोक नहीं लगाई है।” इस सीजेआई ने कहा, ”तो आप लिखित में दीजिए कि थिएटर को सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे।” बता दें कि इस फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं और इसे सुदीप्तो सेन ने निर्देशित किया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म नहीं दिखाए जाने पर फिल्म मेकर्स ने 10 मई को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

R.O. No. : 13910/ 226

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