छत्तीसगढ़

वेतन आयोग की सिफारिशों को नहीं किया लागू, आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य सचिवों की पेशी, एक साथ 18 प्रदेशों के CS को किया गया है तलब

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को बकाया पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों को लागू न करने के मामले में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मंगलवार को अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है।

तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, नगालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, बिहार, गोवा, हरियाणा और ओडिशा के मुख्य सचिवों को 27 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश होना हैउच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की याचिका और 22 अन्य समान याचिकाओं को मंगलवार को सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

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