रायपुर: नुआखाई के दौरान हुई हत्या के दो साल बाद 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, कार्यक्रम को लेकर हुई थी मारपीट
रायपुर. 2 साल पहले हुई हत्या के प्रकरण में जिला सत्र न्यायालय रायपुर में सात आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसमें से तीन आरोपी सगे भाई हैं. राजधानी के खम्हारडीह इलाके में नुआखाई के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के चलते एक व्यक्ति की हत्या हुई थी.
प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश विभा पांडेय के न्यायालय का है. प्रकरण के अनुसार 23 अगस्त 2020 की रात लगभग 10:30 बजे लमनी बाग के घर के सामने शक्तिनगर खम्हारडीह में सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर विवाद और मारपीट हुई थी. इसमें फूलचंद बाघ नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी. जांच के दौरान पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर ये फैसला सुनाया. इसमें से संतोष तांडी कुंद्रापारा शांतिनगर का है, शेष आरोपी मृतक के मोहल्ले के हैं.
ये हैं आरोपी-
- कन्हैया विभार,(28), पिता- पितांबर विभार
- सुमित जगत, (24), पिता- मनोहर जगत
- रवि जगत, (27), पिता- रामलाल जगत
- परमानंद बाग, (24), पिता- मिन्जी बाघ
- छोटू जगत, (27), पिता- मनोहर जगत
- संतोष तांडी, (30), पिता- किशोर तांडी
- बिट्टू जगत, (24), पिता- मनोहर जगत
भारतीय दंड संहिता की धारा 147 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 रुपये का जुर्माना, धारा 323/149 में 6 महीने का सश्रम कारावास 50 रुपये का जुर्माना, 506 में 3 महीने का सश्रम कारावास और 50 रुपये का जुर्माना और धारा 302/149 में आजीवन कारावास और 100 रुपये के जुर्माने की सजा हुई है.
8 लोगों रहे प्रत्यक्षदर्शी
लोक अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया उक्त प्रकरण में मृतक पहले गंभीर रूप से घायल था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. उक्त प्रकरण में पहले आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज था बाद में हत्या का मामला दर्ज किया गया. इसमें लगभग 8 प्रत्यक्षदर्शियों का कथन हुआ. अधिकारी ने सभी आरोपियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की थी, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्तागणों ने माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि सभी आरोपीगणों का ये प्रथम अपराध है और सभी की उम्र लगभग 24 वर्ष से 30 वर्ष के बीच है, इसलिए उन्हें कम से कम सजा दी जाए. इस पर अदालत ने पूर्व दोष के आधार पर फैसला सुनाया.