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UCC In Uttarakhand: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को शादी की तरह रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अनिवार्य, प्रदेश सरकार लाने जा रही नया नियम

देहरादून : UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार जल्द ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) कानून लागू करने जा रही है। इसी बीच उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। प्रदेश में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अब शादी जैसा पंजीकरण कराना होगा और अपना आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान राज्य में लागू होने वाली समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत किया गया है।

26 जनवरी से लागू होगा UCC

UCC In Uttarakhand: राज्य में 26 जनवरी से UCC लागू किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं, इसके तहत एक विशेष UCC पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे संबंधित जानकारी के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। UCC के तहत यह कदम उन जोड़ों के लिए एक नया नियम होगा, जो बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं।

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