छत्तीसगढ़

अवैध क्लीनिक संचालन करने के आरोप मे महिला गिरफ्तार, महिला आरोपी बिना किसी वैध डिग्री के चिकित्सा का व्यवसाय करती थी

थाना अकलतरा पुलिस नें श्रीमती पार्वती चौहान को दिनांक 03.03.23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा
आरोपी के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 117/23 धारा 419, 420 भादवि व छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 04 पंजीबद्ध

जांजगीर-चांपा. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वार्ड नंबर 11 अकलतरा निवासी श्रीमती पार्वती श्रीवास के यहॉ अवैध रूप से क्लीनिक चलाने की सूचना प्राप्त होने पर डॉ महेन्द्र कुमार सोनी बी.एम.ओ. सीएचसी अकलतरा द्वारा मेडिकल टीम के साथ रेड कार्यवाही किया गया जहॉ श्रीमती पार्वती श्रीवास बिना कोई वैध डिग्री के चिकित्सा का व्यवसाय करना पाये जाने पर पंचनामा कार्यवाही कर 02 कमरों को सीलबंद कर दिया गया था। जिस संबंध में दिनांक 02.03.23 को डा. महेन्द्र कुमार सोनी बी.एम.ओ. सीएचसी अकलतरा द्वारा थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराने पर श्रीमती पार्वती श्रीवास के विरूद्ध अपराध क्रमांक 117/23 धारा 419, 420 भादवि व छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 04 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपिया श्रीमती पार्वती श्रीवास के उसके निवास स्थान में रहने की सूचना प्राप्त होने पर अकलतरा पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी श्रीमती पार्वती चौहान उम्र 41 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती तुर्कापारा अकलतरा को दिनांक 03.03.23 को गिर0 कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक उमेश साहू, सउनि सियाराम यादव, म.प्र.आर अनिता पाटले एवं म.आर. अंजना लकड़ा का सराहनीय योगदान रहा।

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