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माफिया अतीक के शूटर अब्दुल पर कार्रवाई, कवी समेत 19 करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

विधायक राजू पाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवी की राइफल का लाइसेंस कौशांबी जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है. साथ ही उसके 19 करीबियों के शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई नोटिस के बाद संतोषजनक उत्तर न मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार ने की.

दरअसल, प्रयागराज में शहर पश्चिम के पूर्व विधायक राजू पाल के वर्ष 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसमें सराय अकिल थाना क्षेत्र के बकर उपरहार निवासी अब्दुल कवी को आरोपित किया गया तभी से वह फरार चल रहा था. इस 18 साल के लंबे अंतराल में उसके राइफल के लाइसेंस का नवीनीकरण भी होता रहा, लेकिन पुलिस इस मामले में अनभिज्ञ थी कि उसके पास शस्त्र लाइसेंस भी है.

मेश पाल की हत्या के बाद जब कौशांबी पुलिस सक्रिय हुई और अब्दुल कवी की तलाश शुरू की तो गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए पुलिस ने अब्दुल कवी के घर में दबिश दी और JCB लगा कर उसके रिहायशी मकान को ध्वस्त करा दिया. इस कार्रवाई में पुलिस द्वारा अब्दुल कवी के घर से भारी मात्रा में अवैध असलहा पर विस्फोटक सामग्री बरामद की गई.

इस कार्रवाई से उसके करीबियों में भी अपना तफरी मच गई. इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए यूसुफपुर और पुरखास के अलावा अब्दुल कवी के ससुराल कटैया में छापा मारा था. छापे की कार्रवाई में पुलिस ने उसके करीबियों के 29 लाइसेंसी शस्त्र कब्जे में लिया जिनमें से 19 शस्त्र जिनकी लाइसेंस की मूल कॉपी बरामद हुई थी सभी 19 शास्त्र निलंबन/ निरस्तीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी स्तर पर प्रेषित की गई. 10 शस्त्र लाइसेंस की मूल कॉपी की तलाश की जा रहे है.

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