छत्तीसगढ़

कांग्रेस नेता के द्वारा करायी गयी ज़मीन की रजिस्ट्री शून्य…न्यायालय का आदेश

रायपुर। रायपुर चर्चित मोवा ज़मीन विवाद में आज एक बड़ा फ़ैसला न्यायालय द्वारा दिया गया है जिसमे युवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष आसिफ मेमन ने नूर बेगम की मोवा स्तिथ जमीन की अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई थी जिसे न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया है।

कांग्रेस नेता आसिफ मेमन ने नूर बेगम से यह ज़मीन का सौदा 3 करोड़ 9 लाख छिहत्तर हज़ार में किया और इसके एवज में रजिस्ट्री करवाते समय 7 चेक दिया था जिसमें एक भी चेक क्लियर नही हुआ । इसके बाद यह पूरा मामला नूर बेगम न्यायालय ले कर गयी तो न्यायालय ने आज उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुये कांग्रेस नेता की रजिस्ट्री को शुन्य घोषित कर दिया है ।

ज्ञात हो कि इसी मामले मे न्यायालय ने कांग्रेस नेता के ख़िलाफ़ पुलिस को एफ आई आर करने का आदेश भी दिया और सिविल लाइन्स पुलिस के द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ धोखाधड़ी 420 का मामला दर्ज किया गया । उसके बाद से कांग्रेस नेता आसिफ मेमन फरार है उसके खिलाफ न्यायालय ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है । कांग्रेस नेता से अपनी जान का खतरा बताते हुए नूर बेगम ने पुलिस से लिखित शिकायत भी कर चुकी है ।

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