छत्तीसगढ़

बकाया समाधान योजना : GST विभाग ने बकायादारों को 60.40 करोड़ की दी राहत, इस तारीख तक ले सकते हैं योजना का लाभ…

रायपुर. जीएसटी विभाग ने पुरानी बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान स्कीम 2023 लागू की है. माह फरवरी तक विभाग ने 9852 बकाया प्रकरण में 60.40 करोड़ की राहत दी है, जबकि विभाग को 20 करोड़ का राजस्व मिला है.

जीएसटी विभाग अब तक कर राशि में 27.10 करोड़, ब्याज में 16.17 करोड़ और शास्ति में 16.58 करोड़ की राहत बकायादार व्यवसाइयों को दे चुकी है. जीएसटी विभाग की बकाया समाधान योजना में 50 लाख रुपए से कम बकाया वाले प्रकरणों में कर राशि का 60 प्रतिशत, ब्याज 10 प्रतिशत और शास्ति की पूरी राशि माफ करने का प्रावधान है. इसी तरह 50 लाख रुपए से अधिक वाले प्रकरणों में कर राशि का 40 प्रतिशत, ब्याज का 90 प्रतिशत और शास्ति की पूरी राशि माफ करने का प्रावधान है.

बकाया समाधान योजना की खास बात यह है कि जीएसटी लागू होने के पहले के विधानों विक्रय कर, वाणिज्यिक कर, वेट कर के प्रांतीय, केन्द्रीय, प्रवेशकर, होटल कर और वृत्तिकर के मामले में बकाया राशि की वसूली के लिए लागू की गई है. योजना में सभी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों, अपीलीय न्यायालयों में निगरानी अथवा शासन के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में लागू होगी. ऐसे प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेकर योजना में लाभ लेने के लिए निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है. 31 मार्च 2024 तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

राज्य जीएसटी विभाग से मिली जानकारी अनुसार रायपुर संभाग क्रमांक-1 में 2754, रायपुर संभाग क्रमांक-2 में 2051, बिलासपुर संभाग क्रमांक-1 में 974, बिलासपुर संभाग क्रमांक-2 में 2663 और दुर्ग संमाग में 1410 बकाया मामलों का निबटारा किया जा चुका है. बकाया समाधान योजना का मुख्य उदेश्य वर्षों पुरानी विवादित बकाया प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करना है. इसके लिए व्यवसाईयों का धन और समय दोनों में बचत होगी. साथ ही विभाग के राजस्व में वृद्धि होगी.

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