छत्तीसगढ़

बिलासपुर हाईकोर्ट: डायरेक्टर पंचायत-सीईओ को नोटिस : शिक्षकों को एरियर्स की राशि पर ब्याज भुगतान नहीं, हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

बिलासपुर. हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स में ब्याज का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कोरिया के जिला पंचायत सीईओ कोरिया और पंचायत विभाग के डायरेक्टर को अवमानना नोटिस जारी किया है. दोनों को ब्याज ना देने का कारण पूछा गया है.

जानकारी के अनुसार अविनाश कुमार नामदेव, आलोक कुमार बारा, विजेंद्र सिंह, संध्या किरण, ज्योति सीना कुजूर, मनोरमा कुजूर, लाला सिंह व्याख्याता एलबी व शिक्षक एलबी के पदों पर कोरिया जिलों में कार्यरत हैं. वे पूर्व में जिला पंचायत कोरिया के कर्मचारी थे. उसके पश्चात शिक्षा विभाग में उनका संविलियन हुआ और शासन के परिपत्र के अनुसार उन्हें 8 वर्ष पूर्ण होने पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया गया, लेकिन एरियर्स राशि नहीं दी गई. इसके पश्चात उन्होंने उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से एरियर्स एवं ब्याज के लिए याचिका लगाई.

सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर 2021 को आदेश जारी करते हुए कहा कि 4 माह के भीतर एरियर्स का भुगतान किया जाए, अन्यथा पात्रता दिनांक से भुगतान दिनांक तक 10% ब्याज याचिकाकर्ताओं को किया जाए. उक्त निर्देशों के बावजूद भी 4 माह के अंदर इसका भुगतान नहीं किया गया. 2 वर्ष बाद एरियर्स राशि का भुगतान किया गया. उस पर 2 साल की ब्याज की राशि नहीं दी गई. इस पर सभी याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में अवमानना लगाकर ब्याज की मांग की थी.

याचिकाकर्ताओं न्यायालय को बताया कि 4 माह के अंदर भुगतान नहीं करने पर न्यायालय ने 10% ब्याज देने का निर्देश दिया था, जो कि नहीं दिया गया. सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत सीईओ कोरिया व संचालक पंचायत रायपुर को अवमानना नोटिस जारी करते हुए ब्याज नहीं देने का कारण पूछा है.

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