छत्तीसगढ़

बिलासपुर: बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर लाई गई युवती को हाईकोर्ट ने दी छूट, स्वयं तय करेगी के वो किसके साथ रहेगी

बिलासपुर। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर होने के बाद त्रिपुरा से बरामद कर लाई गई युवती को हाईकोर्ट ने छूट दी है। उसे स्वयं तय करने की छूट है कि वह माता-पिता के साथ रहेगी या उस युवक के साथ जिसके साथ अभी रह रही है। बिलासपुर जिले के लोखंडी ग्राम की बालिग युवती के घर से गायब होने पर उनके माता-पिता ने सकरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब उसकी खोजबीन नहीं की तो उन्होंने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।

इस पर कोर्ट ने बिलासपुर पुलिस को युवती को ढूंढने और कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर अगरतला त्रिपुरा जाकर युवती को बरामद कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया। सोमवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया। इसमें कहा गया है कि युवती चाहे तो अपने माता-पिता के पास रहे या फिर उस युवक के साथ जिसके साथ वह त्रिपुरा में जाकर रह रही थी।

R.O. No. : 13910/ 226

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