छत्तीसगढ़

रायपुर: ‘आदिवासी महिला राज्यपाल का अपमान’:भाजपा ने कहा-अनुसुईया उइके को बार-बार कांग्रेस ने अपमानित किया, अब माफी मांग प्रायश्चित कर लें

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस से मांग की है कि वह संवैधानिक पद की गरिमा को आघात पहुंचाने अपनी अपमानजनक टिप्पणियों के लिए राज्यपाल से माफी मांग ले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक आदिवासी महिला राज्यपाल का कई बार मजाक उड़ाया। कांग्रेस के छोटे-बड़े नेता सभी लगातार आदिवासी महिला राज्यपाल के खिलाफ टीका टिप्पणी करते रहे।

केदार ने कहा- अब उनके विदा लेने का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ से वे जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अब महिला आदिवासी राज्यपाल के अपमान पर राजभवन जाकर उनसे माफी मांग लें एवं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें।दरअसल आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर न किए जाने की वजह से कांग्रेस के निशाने में राज्यपाल और उनके विधिक सलाहकार रहे थे। कई तरह के बयान भी कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ जारी किए थे।

आखिरी मुलाकात में क्या हुआ
अनुसुईया उइके अब मणिपुर की राज्यपाल बना दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने रविवार को मुलाकात की। जल्द ही उइके प्रदेश से चली जाएंगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल से उनके पास लंबित पड़े आरक्षण विधेयकों के भविष्य पर भी बात की है। कांग्रेस मांग उठा रही है कि राज्यपाल यहां से जाने से पहले आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दें। इस मुलाकात के बाद मीडिया से मुख्यमंत्री ने कहा- वे बहुत भद्र महिला हैं, सीधी-सादी और सरल महिला हैं। वे मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। जिस प्रकार से भाजपा के लोग राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना दिये थे वह बेहद दुर्भाग्यजनक है।

मुख्यमंत्री जता चुके हैं राज्यपाल पर नाराजगी
कई मौकों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल और राजभवन के विधिक सलाकार पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सलाहकार को भाजपा का एजेंट बता दिया था। ये भी कहा कि राज्यपाल आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर न करके अपना स्टैंड बदल रही हैं और भाजपा के हाथों खिलवाड़ का शिकार बन रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा था- राज्यपाल खुद अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। जो बिल विधानसभा से पारित हुआ है उसके बारे में सरकार से पूछने का उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। उसी के आधार पर तो हम कोर्ट गए हैं। कोर्ट ने यदि उसको नोटिस दिया है तो उसका जवाब कोर्ट को देना चाहिए, बाहर नहीं। अगर उनको वकील भी लगाना है तो राज्य सरकार से पूछकर ही लगाएंगी ना। क्योंकि सरकार की सलाह से ही राज्यपाल काम करती हैं।

आरक्षण मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है

19 सितम्बर को गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मामले में उच्च न्यायालय का फैसला आया। इसमें छत्तीसगढ़ में आरक्षण पूरी तरह खत्म हो चुका है।

शुरुआत में कहा गया कि इसका असर यह हुआ कि प्रदेश में 2012 से पहले का आरक्षण रोस्टर लागू हो गया है। यानी एससी को 16%, एसटी को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण मिलेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग और एडवोकेट जनरल के कार्यालय से इसपर राय मांगी। लेकिन दोनों कार्यालयों ने स्थिति स्पष्ट नहीं की।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद 29 सितम्बर की स्थिति में प्रदेश में कोई आरक्षण रोस्टर क्रियाशील नहीं है।

आदिवासी समाज ने प्रदेश भर में आंदोलन शुरू किए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मांगपत्र सौंपा गया। सर्व आदिवासी समाज की बैठकों में सरकार के चार-चार मंत्री और आदिवासी विधायक शामिल हुए।

लोक सेवा आयोग और व्यापमं ने आरक्षण नहीं होने की वजह से भर्ती परीक्षाएं टाल दीं। जिन पदों के लिए परीक्षा हो चुकी थीं, उनका परिणाम रोक दिया गया। बाद में नये विज्ञापन निकले तो उनमें आरक्षण रोस्टर नहीं दिया गया।

सरकार ने 21 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर उच्च न्यायालय का फैसला लागू होने से रोकने की मांग की। शपथपत्र पर लिखकर दिया गया है कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश में भर्तियां रुक गई हैं।

राज्यपाल अनुसूईया उइके ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हालात पर चिंता जताई। सुझाव दिया कि सरकार आरक्षण बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए अथवा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए।

सरकार ने विधेयक लाने का फैसला किया। एक-दो दिसम्बर को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव राजभवन भेजा गया, उसी दिन राज्यपाल ने उसकी अनुमति दे दी और अगले दिन अधिसूचना जारी हो गई।

24 नवम्बर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयकों के प्रस्ताव के हरी झंडी मिल गई।

2 दिसम्बर को तीखी बहस के बाद विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयकों को पारित कर दिया। इसमें एससी को 13%, एसटी को 32%, ओबीसी को 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% का आरक्षण दिया गया। जिला कॉडर की भर्तियों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तय हुआ। ओबीसी के लिए 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 4% की अधिकतम सीमा तय हुई।

2 दिसम्बर की रात को ही पांच मंत्री विधेयकों को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। यहां राज्यपाल ने जल्दी ही विधेयकों पर हस्ताक्षर का आश्वासन दिया। अगले दिन उन्होंने सोमवार तक हस्ताक्षर कर देने की बात कही। उसके बाद से विधेयकों पर हस्ताक्षर की बात टलती रही।

14 दिसम्बर को राज्यपाल ने सरकार से 10 सवाल पूछे। कहा, इसका जवाब आए बिना विधेयकों पर निर्णय लेना संभव नहीं।

10 दिन बाद सरकार ने राजभवन को जवाब भेज दिया।

राजभवन ने उस जवाब को नाकाफी बताया, कहा – उनके सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रपट नहीं दी गई।

3 जनवरी को कांग्रेस ने राज्यपाल के हठ के विरोध में रायपुर में बड़ी रैली कर चुनौती दी।

6 फरवरी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राजभवन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके लिए राज्य सरकार और दो निजी लोगों ने याचिका दायर कर राज्यपाल के अधिकारों को चुनौती दी थी।

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